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गाइडलाइन में शहरी क्षेत्र में 25 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 22 प्रतिशत औसत वृद्धि का प्रस्ताव



अचल सम्पत्ति की नई  दरों के निर्धारण के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक 

प्रस्तावित दरों के संबंध में दावे-आपत्तियाँ व सुझाव 17 मार्च तक दिए जा सकेंगे 


ग्वालियर 13 मार्च 2021

 अचल सम्पत्ति के पंजीयन के लिये नई दरें तय करने के उद्देश्य से शनिवार को कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित हुई। जिले की अचल सम्पत्ति के पंजीयन की गाइडलाइन (मार्गदर्शक सिद्धांत) में जिले के शहरी खासकर ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में अचल सम्पत्ति के मूल्य में 25 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में 13 प्रतिशत औसत वृद्धि प्रस्तावित है। डबरा शहरी क्षेत्र में आवासीय भू-खण्डों के लिये लगभग 18 प्रतिशत और डबरा ग्रामीण क्षेत्र के लिये लगभग 17 प्रतिशत दरें बढ़ाने का प्रस्ताव गाइडलाइन में किया गया है। 

जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में तय की गई गाइडलाइन के संबंध में 17 मार्च को सायंकाल 5 बजे तक दावे-आपत्तियाँ व सुझाव जिला पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। गाइडलाइन में निर्धारित दरें व परिवर्तन की सूची एनआईसी की वेबसाइट www.gwalior.nic.in पर उपलब्ध है। साथ ही कलेक्टर कार्यालय एवं जिला पंजीयक कार्यालय में भी कार्यालयीन समय में दरों की सूची देखी जा सकती है। प्राप्त सुझावों के आधार पर जिला मूल्यांकन समिति द्वारा गाइडलाइन को अंतिम रूप देकर अनुमोदन के लिये भोपाल भेजा जायेगा। भोपाल में केन्द्रीय समिति के अनुमोदन के बाद एक अप्रैल से शुरू होने जा रहे अगले वित्तीय वर्ष में यह गाइडलाइन लागू होगी। 

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक में निर्देश दिए कि अचल सम्पत्ति के प्रचलित बाजार मूल्य और जमीन की वास्तविक कीमत को ध्यान में रखकर गाइडलाइन की दरों को अंतिम रूप दें। उन्होंने कहा नई दरों का निर्धारण इस बात को ध्यान में रखकर करें, जिससे राजस्व बढ़े तथा आर्थिक गतिविधियों व निवेश को भी बढ़ावा मिले। साथ ही आम जन पर बोझ भी कम पड़े। 

बैठक में बताया गया कि नई गाइडलाइन में विसंगतियों को दूर करने के प्रयास किए गए हैं। ग्वालियर शहर में स्थित 235 सघन व्यवसायिक क्षेत्रों में आवासीय एवं व्यवसायिक दरों को एक समान किया गया है। इसी तरह नगरीय क्षेत्र में 85 ऐसे सघन आवासीय क्षेत्रों में जहाँ कृषि भूमि नहीं है और बड़े-बड़े आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध हैं, वहाँ की दरों को कृषि भूमि की दरों की बजाय आवासीय दरों के अनुरूप रखकर बड़ी विसंगति को दूर किया गया है। 

बैठक में वरिष्ठ जिला पंजीयक श्री यू एस वाजपेयी, डॉ. दिनेश कुमार गौतम, संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश श्री बी के शर्मा, जनप्रतिनिधिगण तथा पंजीयन विभाग के उप पंजीयक सर्वश्री दुष्यंत दीक्षित, महेन्द्र सिंह कौरव, संजय सिंह, प्रशांत साहू, के एन वर्मा व राजीव त्यागी मौजूद थे। 

भितरवार कस्बे की गाइडलाइन में परिवर्तन करने के निर्देश 

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला मूल्यांकन समिति ने भितरवार कस्बे की गाइडलाइन में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। कलेक्टर श्री सिंह ने समिति के निर्णय के अनुसार भितरवार कस्बे की कॉलोनियों में प्रचलित बाजार मूल्य व इनकी लोकेशन का फिर से अध्ययन करने के बाद दरों में बढ़ोत्तरी करने के निर्देश दिए। ज्ञात हो बैठक में प्रस्तुत की गई भितरवार की गाइडलाइन में अचल सम्पत्ति की दर में कोई बढ़ोत्तरी प्रस्तावित नहीं की गई थी।  


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