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हरदाबाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले नियोजकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें

हरदा से अनिल मल्हारे कि रिपोर्ट

हरदा:-



कलेक्टर श्री गुप्ता ने श्रम विभाग के अधिकारियों को दिये निर्देश

श्रम विभाग के अधिकारी नियमित रूप से बाजारों का निरीक्षण करें तथा यदि किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बाल श्रमिक पाये जाये तो संबंधित नियोजक के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये। यह निर्देश कलेक्टर श्री संजय गुप्ता ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बाल श्रम से संबंधित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री मनीष अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. राम कुमार शर्मा, अपर कलेक्टर श्री जे.पी. सैयाम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गजेन्द्रसिंह वर्धमान, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व विभिन्न पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारी भी मौजूद थे।


कलेक्टर श्री गुप्ता ने श्रम विभाग के अधिकारियों व चाईल्ड हेल्पलाईन से जुड़े प्रतिनिधियों से कहा कि बाल श्रम की शिकायत मिलने पर वे निकटतम पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराएं ताकि दोषी व्यक्ति के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सके। श्रम अधिकारी ने बैठक में बताया कि बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक से कार्य नहीं कराया जा सकता। बच्चों के लिये खतरनाक माने जाने वाले व्यवसायों के मामले में 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक से कार्य नहीं कराया जा सकता। कलेक्टर श्री गुप्ता ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बाल श्रम से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाये तथा लोगों को बाल श्रम निषेध अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताया जाये। पुलिस अधीक्षक श्री अग्रवाल ने बैठक में उपस्थित सभी पुलिस अधिकारियों से कहा कि बाल श्रम के मामलों में शिकायत मिलने पर पूरी संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्यवाही की जाये।

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