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लक्ष्य के अनुरूप खाद्यान्न नहीं बँटा तो उचित मूल्य की दुकानों के प्रबंधकों की



अचल  सम्पत्ति शासकीय घोषित होगी 

खाद्यान्न वितरण की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश 



ग्वालियर 27 मार्च 20221/ शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से यदि 30 मार्च तक निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पात्र परिवारों को राशन नहीं बँटा तो संबंधित उचित मूल्य की दुकान के प्रबंधक व विक्रेता की अचल सम्पत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी। अर्थात इनकी अचल सम्पत्ति के खसरे के कॉलम नं.-12 में शास्ति दर्ज कर दिया जायेगा। यह बात कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने उचित मूल्य की दुकानों के प्रबंधकों व विक्रेताओं को आगाह करते हुए कही। उन्होंने शनिवार को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के प्रबंधकों व नगर निगम के टीसी (कर संग्राहकों) की बैठक ली। 

यहाँ बाल भवन में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने खाद्यान्न वितरण समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप कम वितरण सामने आने पर सख्त नाराजगी जताई। बैठक में बताया गया कि गत 26 मार्च तक लगभग 80 प्रतिशत परिवारों को अब तक इस माह का खाद्यान्न वितरित हुआ है। नए पात्र परिवारों को इससे भी कम प्रतिशत राशन बँटा है। इस पर सख्त एतराज जताते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने कहा 30 मार्च तक यदि 95 प्रतिशत से कम वितरण हुआ तो संबंधित उचित मूल्य की दुकान के प्रबंधक की खैर नहीं होगी। 

कलेक्टर ने इस संबंध में सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों एवं तहसीलदारों को भी लिखित में निर्देश जारी कर हिदायत दी है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में शतप्रतिशत पात्र परिवारों को खाद्यान्न का वितरण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन दुकान प्रबंधकों द्वारा इसमें ढ़िलाई बरती जाए उनकी अचल सम्पत्ति के खसरे के कॉलम नं.-12 में शास्ति दर्ज कर दिया जाए। 

बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा तथा खाद्य विभाग के अधिकारी सहित विभिन्न उचित मूल्य की दुकानों के प्रबंधक व विक्रेता सहित नगर निगम के टीसी मौजूद थे। 


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