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समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे

धारा 144 के तहत आदेश जारी

शिवपुरी, 17 जून 2021:-




कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अक्षय कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिसके तहत पूरे जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक प्रभावी रहेगा। रविवार को कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिले में संचालित पेट्रोल-पंप, दूध डेयरी खुली रहेंगी एवं गैस सिलेण्डरों की होम डिलेवरी की जा सकेगी।

जारी आदेश के तहत सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक-आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता हैं प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल,कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी सिनेमा घर, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह पूर्णतः बंद रहेंगे। संपूर्ण जिले में समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थलों में एक समय में केवल 6 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे। शेष धार्मिक आयोजन नहीं होंगे।


प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां-

 समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। शाॅपिंग माॅल, जिम भी उक्त समय में खुल सकेंगे। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किंतु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। समस्त होटल एवं लाॅज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेंगे। अधिकतम 10 लोगों के साथ शव-यात्रा, अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी तथा विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50 लोग आरटीपीसीआर कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही सम्मिलित हो सकेंगे। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी। अंतराज्यीय तथा राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा किंतु जिले के प्रवेश नाकों पर कोविड टेस्टिंग की जा सकेगी, जिन ग्रामों में कोविड-19 के एक्टिव केस पांच या पांच से अधिक हैं, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कंटेनमेंट जॉन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां संचालित हो सकेंगी।


सैलून की दुकानें इन शर्तों के पालन करने के उपरांत ही खोली जा सकेंगी

हेयर गाउन- उपभोक्ता स्वयं अपना गाउन (तोलिया) लावेगा। एक ग्राहक का तोलिया दूसरा ग्राहक उपयोग नहीं करेगा सेलून संचालक को अपना कोई भी गाउन(कपड़ा) उपयोग नहीं करेगा। दुकान पर आने वाला प्रत्येक ग्राहक एवं द्कान संचालक मास्क का उपयोग अनिवार्यतः करेंगे। प्रत्येक उपभोक्ता के बाल काटने के पश्चात केश शिल्पी अपने हाथों को हेण्ड वांश से अच्छी तरह साफ करेगा, हाथ सुखाने के पश्चात ही नये उपभोक्ता को सेवाएं देगा। बुखार, जुकाम,खांसी एवं गले में खरास वाले व्यक्तियों का दुकान में प्रवेश निषेध होगा। दुकान के अंदर सीमित संख्या में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्राहकों को प्रवेश दिया जाएगा।


अन्य आवश्यक दिशा निर्देशः-

दुकानों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालक अपने प्रतिष्ठान एवं दुकान पर स्वयं मास्क लगायेंगे एवं मास्क लगाकर आने वाले ग्राहकों को ही सामग्री विक्रय की जाएगी। इस आशय का एक फ्लैक्स, बैनर, स्टीकर नो मास्क, नो सर्विस दुकान एवं प्रतिष्ठान के बाहर लगायेंगे तथा दुकान एवं प्रतिष्ठान पर ग्राहकों के लिए निःशुल्क मास्क, सेनेटाइजर की व्यवस्था करेंगे। उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता की दुकान, प्रतिष्ठान को सील्ड किया जाएगा तथा अर्थदंड वसूला जाएगा। दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रस्सी एवं चूने से गोले बनाये जाकर कराया जाएगा। शासन के निर्देशों का पालन करना एवं करवाना संबंधित प्रतिष्ठान संचालक का उत्तरदायित्व होगा। सभी सार्वजनिक स्थलों, कार्य-स्थलों और परिवहन के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य है। उल्लंघन की दशा में चालानी कार्यवाही की जाएगी। होम आइसोलेट किये गये व्यक्तियों का घर से बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोविड-19 के संबंध में शासन, जिला प्रशासन, पुलिस द्वारा जारी किये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान, प्रतिष्ठान के बाहर स्वयं के टीकाकरण कराये जाने का प्रमाण पत्र चस्पा करेगा एवं आने वाले ग्राहकों से टीकाकरण कराने की अपील हेतु स्टीकर, फ्लैक्स चस्पा करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं एपिडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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