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अब बाज़ार में सभी दुकानें खोली जा सकेंगी रविवार को रहेगा कोरोना कर्फ्यू

शिवपुरी, 13 जून 2021:-



 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अक्षय कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिसके तहत पूरे जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक प्रभावी रहेगा।

रविवार को कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिले में संचालित पेट्रोल-पंप, दूध डेयरी खुली रहेंगी एवं गैस सिलेण्डरों की होम डिलेवरी की जा सकेगी।

 सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक-आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता हैं प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल,कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।

सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, जिम, व्यायामशाला पूर्णतः बंद रहेंगे।

संपूर्ण जिले में समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थलों में एक समय में केवल 4 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे। शेष धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।


प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियां-

कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में नियमानुसार गतिविधियां प्रातः काल 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। जिसमें पूर्व में जारी आदेश प्रथम दिवस में बांये तरफ की दुकानें एवं दूसरे दिवस दांये तरफ की दुकानें खोले जाने को विलोपित करते हुए बाजार की सभी दुकानें रात्रि 10 बजे तक रविवार को छोड़कर प्रतिदिन खोली जा सकेंगी। ई-कॉमर्स से संबंधित सेवायें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।

अधिकतम 10 लोगों के साथ शव-यात्रा, अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी तथा विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोग आरटी पीसीआर कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही सम्मिलित हो सकेंगे। जिसके लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को विवाह में सम्मिलित हो रहे लोगों की सूची आयोजन पूर्व देनी होंगी। कार्यक्रम में सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी। विवाह समारोह पर निगरानी हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा निगरानी दल गठित किया जाकर प्रत्येक कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जायेगी।

 देशी, विदेशी मदिरा की दुकाने शासन के निर्देशों के क्रम में संचालित होंगी। समस्त प्रकार के उद्योग एवं औदयोगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उदयोग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति होंगी। उद्योगों के कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमति होंगी। मध्यप्रदेश के व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य एवं राज्यांतरिक आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य मार्गों पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग एवं टेस्टिंग की व्यवस्था की जावेगी। इसी प्रकार बैंक, इंश्योरेंस, NBFCS से जुड़े संस्थानों के MPIS COOPERATIVE CREDIT SOCITIES, कैश मेनेजमेंट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी। ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेंदूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड-19 महामारी की रोकथाम के एसओपी का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे। लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल के पालन की शर्त पर चालू रह सकेंगे। एंबुलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का आवागमन निर्बाध रूप से रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों, कर्मियों को छूट रहेंगी। मेंटेनेंस सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई.टी सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा। घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्पध्मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। फायर बिग्रेड, टेलीकम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई बाधा नहीं होगी। मिठाई की दुकान, नास्ते की दुकान व ठेलों पर खाद्य पदार्थों को केवल पैक करके दिया जाएगा।


सैलून की दुकानें इन शर्तों के पालन करने के उपरांत ही खोली जा सकेंगी

हेयर गाउन- उपभोक्ता स्वयं अपना गाउन (तोलिया) लावेगा। एक ग्राहक का तोलिया दूसरा ग्राहक उपयोग नहीं करेगा सेलून संचालक को अपना कोई भी गाउन(कपड़ा) उपयोग नहीं करेगा। दुकान पर आने वाला प्रत्येक ग्राहक एवं द्कान संचालक मास्क का उपयोग अनिवार्यतः करेंगे। प्रत्येक उपभोक्ता के बाल काटने के पश्चात केश शिल्पी अपने हाथों को हेण्ड वांश से अच्छी तरह साफ करेगा, हाथ सुखाने के पश्चात ही नये उपभोक्ता को सेवाएं देगा। बुखार, जुकाम,खांसी एवं गले में खरास वाले व्यक्तियों का दुकान में प्रवेश निषेध होगा। दुकान के अंदर सीमित संख्या में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्राहकों को प्रवेश दिया जाएगा।


अन्य आवश्यक दिशा निर्देशः-

दुकानों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालक अपने प्रतिष्ठान एवं दुकान पर स्वयं मास्क लगायेंगे एवं मास्क लगाकर आने वाले ग्राहकों को ही सामग्री विक्रय की जाएगी। इस आशय का एक फ्लैक्स, बैनर, स्टीकर नो मास्क, नो सर्विस दुकान एवं प्रतिष्ठान के बाहर लगायेंगे तथा दुकान एवं प्रतिष्ठान पर ग्राहकों के लिए निःशुल्क मास्क, सेनेटाइजर की व्यवस्था करेंगे। उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता की दुकान, प्रतिष्ठान को सील्ड किया जाएगा तथा अर्थदंड वसूला जाएगा। दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रस्सी एवं चूने से गोले बनाये जाकर कराया जाएगा। शासन के निर्देशों का पालन करना एवं करवाना संबंधित प्रतिष्ठान संचालक का उत्तरदायित्व होगा। सभी सार्वजनिक स्थलों, कार्य-स्थलों और परिवहन के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य है। उल्लंघन की दशा में चालानी कार्यवाही की जाएगी। होम आइसोलेट किये गये व्यक्तियों का घर से बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोविड-19 के संबंध में शासन, जिला प्रशासन, पुलिस द्वारा जारी किये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान, प्रतिष्ठान के बाहर स्वयं के टीकाकरण कराये जाने का प्रमाण पत्र चस्पा करेगा एवं आने वाले ग्राहकों से टीकाकरण कराने की अपील हेतु स्टीकर, फ्लैक्स चस्पा करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं एपिडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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