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अति. पुलिस महानिदेशक,अपराध अनुसंधान विभाग (अअवि) भोपाल द्वारा ग्वालियर-चम्बल जोन के समस्त पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर समंस वारंट तामीली की समीक्षा की गई

 ग्वालियर: 30.01.2022:-


आज पुलिस कन्ट्रोल रूम ग्वालियर सभागार में श्री जी. पी. सिंह, अति. पुलिस महानिदेशक,अपराध अनुसंधान विभाग (अअवि) भोपाल द्वारा ग्वालियर-चम्बल जोन के समस्त पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर समंस वारंट तामीली की समीक्षा की गई। बैठक के प्रारम्भ में उनके द्वारा उपस्थित अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया तद्उपरान्त माननीय न्यायालय के लंबित समंस वारंट की जिलेवार समीक्षा की और लंबित रहने का कारण जाना। बैठक में श्री अनिल शर्मा पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन, श्री अमित सांघी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के अलावा ग्वालियर-चम्बल जोन के पुलिस अधीक्षकगण उपस्थित रहे।



बैठक में अति. पुलिस महानिदेशक (अअवि) भोपाल द्वारा ग्वालियर - चम्बल जोन के उपस्थित पुलिस •अधीक्षकों से कहा कि समंस वारंट तामीली को लेकर माननीय न्यायालय बहुत गंभीर है इसलिए पुलिस कर्मियों के समंस वारंट



• शतप्रतिशत तामील होना चाहिए। यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी माननीय न्यायालय द्वारा जारी वारंट के बावजूद भी पेशी पर उपस्थित नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाए तथा अन्य जिलों में स्थानान्तरित हो चुके पुलिसकर्मियों के समंस वारंट उस जिले के एसपी को पत्र भेजकर तामील कराये जाए। बैठक में उन्होने कहा कि प्रत्येक जिले में संधारित किये गये समंस - वारंट रजिस्टर का पुलिस अधीक्षक द्वारा समय-समय पर अवलोकन किया जाकर लंबित समंस-वारंट की तामीली हेतु संबंधित को निर्देशित किया जाना चाहिए। वारंट अदम तामील न जाए इसके लिये यथासंभव प्रयास करने की आवश्यकता है। बैठक में उन्होने कहा कि समंस वारंट प्राप्त होते ही उनकी तामीली के ईमानदारी से प्रयास किये जाने चाहिए तथा उन्हे अनावश्यक लंबित न रखा जाए। इस अवसर पर उन्होने समंस वारंट की तामीली अधिक से अधिक किये जाने हेतु उपस्थित पुलिस अधीक्षकगणों से सुझाव भी मांगे गये जिससे समंस वारंट शतप्रतिशत नियत दिनांक से पूर्व तामील कराये जा सकें। उपस्थित पुलिस अधीक्षकगणों से उन्होने कहा कि अपने-अपने जिले के कोर्ट मोहर्रर एवं कोर्ट मुंशियों की भी प्रतिमाह बैठक ली जाकर माननीय न्यायालय से प्राप्त समंस वारंट की समीक्षा की जाना चाहिए तथा सेवानिवृत्त हो चुके शासकीय सेवकों को भी नियत दिनांक को माननीय न्यायालय में पेशी पर उपस्थित करने हेतु पाबंद किया जाए।



बैठक में अति. पुलिस महानिदेशक (अअवि) भोपाल ने कहा कि चिन्हित अपराधों की विवेचना उच्च स्तर की होनी चाहिए, जिससे आरोपी बच न सके और उसे माननीय न्यायालय से सजा दिलाई जा सके। इस अवसर पर उन्होने कहा कि डीएनए रिपोर्ट की बजह से कोई प्रकरण अनावश्यक लंबित न रखा जाए यदि किसी प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट की शीघ्र आवश्यकता है तो पुलिस मुख्यालय को पत्र लेख कर प्राथमि के आधार पर डीएनए रिपोर्ट प्राप्त की जाए। अति. पुलिस महानिदेशक (अअवि) भोपाल द्वारा सांय क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (आरएफएसएल) ग्वालियर तथा जोनल अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) का निरीक्षण किया तथा उनके द्वारा उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिये। आरएफएसएल ग्वालियर में स्थापित होने वाली डीएनए लैब का भी निरीक्षण किया गया, इस दौरान आरएफएसएल प्रभारी डॉ. अखिलेश भार्गव व अन्य वैज्ञानिक व अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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