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वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम के संबंध में साक्षरता शिविर सम्पन्न




शिवपुरी, 13 मार्च 2021

 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में एवं जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार के मार्गदर्शन में आज शनिवार को वृद्धाश्रम मंगलम भवन में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।



शिविर में अपर जिला न्यायाधीश श्री प्रमोद कुमार द्वारा वृद्धजनों को बताया कि यदि वे अपनी संतान से भरण-पोषण चाहते हैं तो उसके लिये जिले में स्थापित अधिकरण में आवेदन किया जा सकता है यदि संतान नहीं है तो बुजुर्ग लोग अपने परिवार के उन सदस्यों से भी भरण-पोषण प्राप्त कर सकते हैं जो भविष्य में उनकी संपत्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। इसी के साथ-साथ वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड बनवाये जाने के संबंध में भी निर्देश दिये गये। शिविर में अपर जिला न्यायाधीश श्री राधाकिशन मालवीय द्वारा भी विभिन्न कानूनों के संबंध में बुजुर्गों को बताया।

इसी के साथ-साथ आज शनिवार को एडीआर भवन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी में मीडिएशन एक्शन प्लॉन, 2021 के पालन में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिला न्यायाधीश श्री विनोद कुमार के अध्यक्षता में किया गया। अपर जिला न्यायाधीश श्री प्रमोद कुमार, अभिभाषक संघ अध्यक्ष श्री विनोद धाकड़ एवं अन्य अधिवक्तागण, पक्षकारगण तथा अधिवक्ता मीडिएटर्स उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश श्री विनोद कुमार द्वारा अधिवक्ता एवं पक्षकारों से मध्यस्थता के जरिये प्रकरण को निराकृत करने के संबंध में जानकारी देते हुये कहा कि कई छोटी-छोटी वजहों से मामला बहुत बिगड़ जाता है और परिवार टूट जाते हैं, ऐसे में एक कुशल मध्यस्थ दोनों पक्षकारों के मध्य वार्ता सेतु बनकर विवाद को सदैव के लिये खत्म करा सकता है।

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