अनुसूचित जाति के अधिकारों, पाॅक्सो एक्ट, पीड़ित प्रतिकर के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
शिवपुरी, 17 मार्च 2021
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में एवं जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार के मार्गदर्शन में आज बुधवार को ग्राम पंचायत बड़ागांव में अनुसूचित जाति के अधिकारों का संरक्षण, पॉक्सो एक्ट, पीड़ित प्रतिकर, आयुष्मान भारत योजना, कन्या भ्रुण हत्या, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य तथा संविधान की प्रस्तावना के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में अपर जिला न्यायाधीश श्री प्रमोद कुमार द्वारा ग्रामीणजन को बताया कि यदि ग्रामीणजनों का कोई न्यायालयीन प्रकरण जो सिविल अथवा राजीनामा योग्य प्रवृत्ति का है तो उसे 10 अप्रैल 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया जा सकता है। पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में बताया कि यदि किसी अपराध से पीड़ित व्यक्ति जिसकी हत्या हो गई हो या शरीर में 40 प्रतिशत से अधिक स्थायी निशक्तता हो गई हो तो उसके आश्रितों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त बलात्कार, अवयस्क बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध अथवा एसिड अटैक से कुरूपता होने पर भी पीड़िता को प्रतिकर राशि प्रदान की जाती है।
इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताया कि 31 मार्च तक आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जा रहे हैं। जिसके लिये लोग शासन द्वारा निर्धारित सी.एस.सी. सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। इस योजना के तहत कार्डधारी व्यक्ति को 05 लाख रूपये तक का ईलाज किसी भी सरकारी अथवा सरकार द्वारा स्वीकृत प्राइवेट अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा।
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