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रोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 4 दुकानदारो एक परिवार पर विना अनुमति दस्टोन करने पर धारा 188 के तहत एफ आई आर दर्ज

 माक्स ना लगाए , वेवजाह घूम रहे   22 लोगों के चालान काटे 



 करैरा ब्यूरो- विश्व व्यापी महामारी कोरोना वायरस संक्रमण कोविड 19 के चलते जिला कलेक्टर अक्षय सिंह ने  कोरोना गाइडलाइन 16 अप्रैल शाम 6 बजे से 22 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया था । जिसमे नगरिय क्षेत्र को बंद रखा गया था केवल अति आवश्यक दूध ,दवाई, पैट्रोल पंम्प खुलने की  अनुमति हे लेकिन   कोरोना गाइडलाइन  का उल्लंघन करने पर 4 दुकानदारों के खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज की गई एवं करैरा अनुविभाग के अंतर्गत ग्राम सिरला में मतलब सिंह सोलंकी के द्वारा दस्टोन कार्यक्रम बिना अनुमति के मना रहे जिन पर एफ आई आर दर्ज की। एवम् 22 लोगों  के माक्स एवम् विना वजह घूमने बालों के चालान काटे। 


बताया जाता है कि  रविवार शाम  करैरा थाना प्रभारी अमित भदौरिया, एस आई  अजय मिश्रा, एस आई कुलदीप सिंह एस आई पुष्पेन्द्र सिंह  एवम् पुलिस बल व्यवस्थाओं का जायजा लेने बीज भंडार रोड पर निकले तो वहा पर अमित इंटर प्राइजेज, जनता एग्रो एजेन्सी  गोपाल जी मार्केट,  स्टेट बैंक के सामने माँ ज्वेलर्स, रवि ज्वेलर्स पर धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया। 



वही करैरा पुलिस को रात मे सूचना मिली  की  सिरला ग्राम मे दष्टोन कार्यक्रम चल रहा है । जब ए एस आई पुष्पेन्द्र सिंह चौहान मय दल बल के पहुचे  मतलब सिंह सोलंकी के यह रिश्तेदार एकत्रित थे कोई भी माक्स नही लगाए हुए था ना ही सोशल डिस्टेंस मे था विना अनुमति दस्टोन  करने  पर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 188,269,270 धाराओं के अंतर्गत  एफ आई आर दर्ज की गई। 



वेवजाह घूम रहे एवम् माक्स नही लगाए हुए  लोग को समझाइश दी एवं 22 लोगों के  ₹100 की जालान कांटे।

करैरा थाना प्रभारी अमित भदौरिया ने बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए यह कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी जिससे  लोगों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके।

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