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ग्राम पंचायतों मे वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरणों में सख्‍त कार्यवाही करें –कमिश्नर श्री श्रीवास्तव

हरदा से अनिल मल्हारे की रिपोर्ट

हरदा :-




 नर्मदापुरम् संभाग के समस्त ग्राम पंचायतों में हो रही वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरणों में सख्‍त कार्यवाही की जाए। यह निर्देश आयुक्त नर्मदापुरम् श्री रजनीश श्रीवास्तव ने संभाग के तीनो जिलो के कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को दिए हैं।


आयुक्त श्री श्रीवास्तव ने निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायतों में हो रही वित्तीय अनियमितताओं व शासकीय राशि के दुरूपयोग को कड़ाई से रोकने के लिए निरीक्षण कर सतत समीक्षा की जाए। मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के प्रकरणों की नियमित समीक्षा जाए।


जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत स्तर पर हितग्राही मूलक / विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार तथा स्वीकृत निर्माण कार्यो में अनियमितता के संबंध में प्राथमिकता से जांचोपरांत दोषी जाए जाने वाले पदाधिकारी, उपयंत्री, कर्मचारी व अधिकारीगण के विरूद्ध नियमानुसार व दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।


कमिश्नर ने निर्देशित किया है कि पाई गई वित्तीय अनियमितता एवं आदेशानुसार वसूली राशि की सतत समीक्षा उपरांत सुनिश्चित किया जाए कि अधिरोपित वसूली राशि शासन मद में जमा हुई है अथवा नहीं। यदि जांच एवं समीक्षा में पाये गये गंभीर आरोप प्रमाणित पाये जाए तो संबंधितों के विरूद्ध अधिनियम में प्रावधानित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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