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आगामी नेशनल लोक अदालत हेतु विधुत प्रकरणों में दी जावेगी छूट

करैराः-


माननीय श्रीमान दीपक गुप्ता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी के मार्गदर्शन में आयोजित होने वाली इस वर्ष की तृतीय नेशनल लोक अदालत 13 अगस्त 2022 को आयोजित की जाना है।

उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों मंे लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 चैक बांउस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण एवं विधुत के लिटिगेशन एवं प्रीलिटेगशन इत्यादि प्रकरणों का उक्त लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निराकृत कियें जाएगें।

नेशनल लोक अदालत में विधुत के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं लिटिगेशन प्रकरणों में 20 प्रतिशत  की छूट दी जावेगी।

अत: नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकार गण अपने अधिवक्ता से संपर्क कर अथवा सीधे न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त दिनांक को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाए।

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