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एल.आई.सी. द्वारा नगर निगम सीमांतर्गत दीवारों पर वाॅल पेंटिग के माध्यम से किये जा रहे प्रचार प्रसार को हटाने के लिये दिया नोटिस

ग्वालियर दिनांक 03 अगस्त 2022:-


 नगर निगम ग्वालियर की विज्ञापन शाखा द्वारा मुख्य प्रबंधक जोनल ऑफिस एलआईसी सिटी सेंटर ग्वालियर को नोटिस जारी कर आदेशित किया है, कि अवैध रूप से नगर निगम ग्वालियर सीमा के अंतर्गत दीवार पर वाॅल पेंटिंग एवं स्टैªक्चर के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उसको तुरंत हटाने की कार्यवाही करें अन्यथा आपके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। 


सहायक नोडल अधिकारी विज्ञापन शाखा श्री संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री किशोर कन्याल एवं अपर आयुक्त श्री मुकुल गुप्ता, उपायुक्त श्री सुनील चैहान एवं नोडल अधिकारी श्री केशव चैहान निर्देशन में राजस्व वसूली के लिये निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत मुख्य प्रबंधक जोनल आॅफिस एलआईसी सिटी सेंटर ग्वालियर द्वारा अवैध रूप से नगर निगम सीमांतर्गत दीवारों पर बाॅल पेंटिंग एवं स्टैªक्चर के माध्यम से विज्ञापन किया जा रहा है। आपका कृत्य केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान की योजना के तहत, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम में विर्णत प्रावधान एवं अनाधिकृत, अवैध संस्थापित मीडिया की श्रेणी में आकर मध्य प्रदेश आउट डोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के नियम 22 के अंतर्गत अपराध कारित करने की श्रेणी में आता है। 


मुख्य प्रबंधक जोनल आॅफिस एलआईसी सिटी सेंटर ग्वालियर को जारी नोटिस जारी कर ग्वालियर नगर निगम सीमांतर्गत शासकीय, अशासकीय दीवारों पर आपके द्वारा कराई गई वाॅल पेंटिंग को तत्काल हटाकर इस कार्यालय को 3 दिवस में सूचित करें। अन्यथा आपके विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर जुर्माना अधिरोति किया जाएगा। 


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