पुलिस कमिश्नर इंदौर ने इंटर सिटी व स्टेट टूरिस्ट बस संचालको, अधिकारियों के साथ की बैठक
बसों के सुरक्षित परिचालन हेतु दिए आवश्यक दिशा-निर्देश।
यात्रियों व नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि रखते हएु, सभी को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिये किया प्रेरित
इंदौर:- इंटर सिटी व स्टेट टूरिस्ट बसों के सुरक्षित संचालन व यात्रियों एवं नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में शहर के विभिन्न बस प्रशासकों और बसों के ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आज दिनांक 20.11.25 को पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सभागार में किया गया।
उक्त बैठक में अति. पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था अमित सिंह, अति. पुलिस आयुक्त (अप./मुख्या.) इंदौर आर के. सिंह, पुलिस उपायुक्त जोन 1 कृष्णलालचंदानी, पुलिस उपायुक्त जोन 2 कुमार प्रतीक, पुलिस उपायुक्त जोन 3 राजेश व्यास, पुलिस उपायुक्त (यातायात प्रबंधन) इंदौर आनंद कलादगी सहित यातायात प्रबंधन पुलिस के सभी अति. पुलिस उपायुक्तगण, सहायक पुलिस आयुक्तगण एवं शहर के विभिन्न बसों के प्रशासकगण एवं बसों के ट्रांसपोर्ट अधिकारीगण उपस्थित रहें। बैठक में यात्रियों एंव नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, रोड़ पर बसों के सुरक्षित संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
पुलिस कमिश्नर इंदौर संतोष कुमार सिह ने सभी बस प्रशासकों और ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि, यात्रियों व नागरिकों की सुरक्षा तथा सुरक्षित यातायात हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता व जिम्मेदारी है, इसके लिये माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बस प्रबंधन/बस चालकों एवं संचालकों के लिये जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें व सुरक्षित रूप से बसों का परिचालन करें। उन्होंनें सभी को किसी भी प्रकार की घटना/दुर्घटना के बचाव हेतु निर्देश दिए कि-
सभी बसों मे नियमों के अनुसार जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। तथा उनका एक कंट्रोल रुम बनाकर मॉनिटरिंग की जावे।
बसों में किसी भी आपात स्थिति के समय आवश्यक उपकरण जैसे- अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स व अन्य जरूरी सामान आवश्यक रूप से हो।
बसों में एक इमरजेंसी गेट जरूर हो इसका भी ध्यान रखा जावें।
बसों के फिटनेस व निर्धारित मानकों की मॉनिटरिंग की जावें, किसी भी स्थिति में खराब वाहनों का संचालन न किया जावें।
ड्राइवरों के पास वैध और भारी वाहन चलाने के लिए उपयुक्त लाइसेंस हो, जिसकी वैधता की जांच भी की जावें।
ड्राइवरों की शारीरिक स्थिति (आंखो की जांच आदि) की भी समय-समय पर जांच हो, व उन्हें प्रशिक्षित भी किया जावें।
चालक व परिचालक अपराधिक पृष्ठभूमि के तो नहीं है इसके लिय पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया जाएं तथा वो नशा करके वाहन तो नहीं चलाते इसकी भी निगरानी की जावें।
उन्होंने सभी संबंधितों से उक्त निर्देशों का जिम्मेदारी पूर्वक पालन कर, सहयोग करने के की अपेक्षा की। तथा उल्लघंन करने पर बस चालक/परिचालकों के अलावा संचालको पर भी वैधानिक कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
उक्त बैठक के दौरान बसों के सुरक्षित परिचालन हेतु एसओपी तैयार जिसमें संचालको एवं बस के चालक व परिचालकों के लिये कुछ सामान्य निर्देश हैं वो सभी को प्रदाय की गयी तथा इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है, इसके लिये एक शपथ पत्र भी सभी से प्राप्त किया गया।
यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाकर बसों के सुरक्षित परिचालन के संबंध में जागरूकता व कार्यवाही की जावेगी। अतः सभी से अनुरोध है कि वे सुरक्षित यातायात हेतु नियमों व निर्देशों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले या सुरक्षा मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों के विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी।
उपस्थित बसों के ट्रांसपोर्ट अधिकारियों व प्रशासकों ने भी अपनी बात रखी तथा उक्त निर्देशों के पालन में पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन भी दिया गया।


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