कोरोना कर्फ्यू में सायंकाल भी दूध विक्रय की छूट
ग्वालियर 15 अप्रैल 2021
आम जन को दूध की आपूर्ति बनाए रखने के उद्देश्य से कोरोना कर्र्फ्यू के दौरान सायंकाल 5 बजे से सायंकाल 7 बजे तक दूध का विक्रय किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
अपर जिला दण्डाधिकारी श्री रिंकेश वैश्य से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पूर्व में जारी किए गए आदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान दूध विक्रय की समय-सीमा प्रात: 6 बजे से प्रात: 10 बजे तक निर्धारित की गई थी। अब सायंकाल 5 बजे से सायंकाल 7 बजे तक भी दूध विक्रय किया जा सकेगा। इस संबंध में धारा-144 के तहत संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा।
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