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हाईकोर्ट के आदेश अनुसार शिवपुरी से सूअर हटाने के चलते एडवोकेट बिलगैया ने कलेक्टर को सौंपा पत्र

रुद्र जैन शिवपुरी



शहर में सूअरों का आतंक सारी सीमाएं तोड़ चुका है। इसका हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सूअरों को हटाने के लिए तीन दिन पहले अभिभाषक विजय तिवारी नगर पालिका प्रशासक और सीएमओ को नोटिस दे चुके हैं। वहीं अब एक अन्य अभिभाषक संजीव बिलगैयां ने कलेक्टर को पत्र लिखकर माननीय उच्च न्यायालय के सूअरों को शहर से हटाने संबंधित आदेश के पालन की मांग की है। सूअरों को हटाने के लिए जनहित याचिका डॉ. राजेंद्र गुप्ता ने दायर की थी और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी आज दिनांक तक उसका कोई भी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। कलेक्टर को लिखे पत्र में एडवोकेट बिलगैयां ने बताया है कि सूअर शूटआउट का जो आदेश पारित किया गया था,उस संबंध में बीते दिनों नगर पालिका ने शूटआउट के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। बदले में सूअर पालकों की तरफ से एक संस्था ने न्यायालय की शरण ली, जिसमें प्रकाशित विज्ञापन पर कार्रवाई हेतु यथास्थिति रखने का स्टे दे दिया गया। लेकिन श्री बिलगैयां का कहना है कि जनहित याचिका का पूर्व का जो आदेश उच्च न्यायालय ने दिया है।उस संबंध में आज भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। भले ही सूअरों को शूटआउट न किया जाए। लेकिन उस लंबित आदेश पर अमल तो हो सकता है। हाईकोर्ट ने तीन बिंदू का आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि सबसे पहले उक्त सूअरों को शहर के बाहर भेजा जाए। दूसरे बिंदू में सूअर पालक या उनके परिजन नगर पालिका में सेवारत हैं तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए। फिर भी यदि वह न माने तो नगर पालिका से उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाए। इसके अलावा सूअर पालकों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इन्हीं सब बिंदूओं के पालन हेतु अभिभाषक बिलगैयां ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। अब देखना होगा कि इस पत्र पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।

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