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बाल विवाह रोकने के लिये उड़न दस्ते गठित

हरदा से अनिल मल्हारे कि रिपोर्ट

हरदा :-




 बाल विवाहों को रोकने के लिये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रत्येक विकासखण्ड पर उड़न दस्तों का गठन किया है। कलेक्टर श्री संजय गुप्ता ने ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नेतृत्व में उड़न दस्ता दलों का गठन किया गया है। इन दलों में तहसीलदार, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी, विकासखण्ड चिकित्सा एवं शिक्षा अधिकारी, थाना प्रभारी, सेक्टर पर्यवेक्षक तथा चाईल्ड लाईन सदस्य शामिल होंगे। कलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्देशित किया है कि दल अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होने वाली सामूहिक विवाहों में वर-वधुओं की आयु के प्रमाण-पत्र का अवलोकन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में वर की आयु 21 वर्ष से कम तथा वधु की आयु 18 वर्ष से कम न हो यह सुनिश्चित किया जाएगा। वर अथवा वधु की आयु कम पाये जाने पर बाल विवाह रोकने का प्रयास करेंगे अन्यथा वैधानिक कार्यवाही करेंगे। देवउठनी ग्यारस व वर्ष की अन्य तिथियों पर बाल विवाह की शिकायत पाये जाने पर दल सामूहिक रूप से विवाह स्थल पर जाकर वर वधू की आयु पूर्ण नहीं पाये जाने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करेगा। उड़नदस्ता दलों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में कोई बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो बाल विवाह करने वाले, बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले जैसे रसोईया, नाई, धर्मगुरू, टेंट वाले, पत्रिका छापने वाले एवं अन्य के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 10 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावे।

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