जिले में रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने जारी किया धारा-144 के तहत आदेश
कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव के उद्देश्य से अन्य प्रतिबंधात्मक निर्देश भी जारी
ग्वालियर 24 दिसम्बर 2021:-जिले में रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144, एपिडेमिक डिसीज एक्ट एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन दण्ड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं, महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दण्डनीय होगा।
ज्ञात हो राज्य शासन द्वारा देश के अन्य राज्यों में तथा सीमावर्ती राज्यों में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरियेंट के पॉजिटिव केस तथा एक्टिव केस की बढ़ती संख्या और तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत सभी जिलों को कोरोना से बचाव के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किये है। इन्हीं निर्देशों के पालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह द्वारा जिले में नाईट कर्फ्यू लागू करने का आदेश जारी किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि औद्योगिक गतिविधियाँ तथा उनमें कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी व श्रमिकों का आवागमन, माल वाहक तथा यात्री वाहनों का अंतर्राज्यीय व अंतरजिला परिवहन नाईट कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। साथ ही केमिस्ट यानि मेडीकल स्टोर, अस्पताल, नर्सिंग होम व अन्य स्वास्थ्य सेवायें सहित अन्य अत्यावश्यक सेवाओं के लिए नाईट कर्फ्यू के दौरान आवागमन में प्रतिबंध से छूट रहेगी।
धारा-144 के तहत जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोरोना संक्रमण से जिलेवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये जारी किये गये दिशा-निर्देशों में नाईट कर्फ्यू लागू करने के साथ सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब और स्टेडियम में आने वाले लोगों एवं वहां के समस्त स्टाफ के लिये भी वैक्सीन की दोनों डोज को अनिवार्य किया गया है। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होंने दोनों टीके लगवा लिये है।
आदेश में यह भी साफ किया गया है कि समस्त स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा की गई है कि वें कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित करें।
ग्वालियर जिले में संचालित सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों से इस आदेश के जरिए कहा गया है कि ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करें जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगवाए गए हैं, इन सभी का पूर्ण टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें।
समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से भी वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की अपेक्षा की गई है। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगवायें गये है, उन्हें दोनों टीके लगवाने मार्केट एसोसिएशन, मॉल प्रबंधन और मेला आयोजक को सुनिश्चित करना होगा।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित किया जायें। साथ ही मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर प्रथम बार 100 रूपए तथा द्वितीय बार में 500 रूपए का अर्थदण्ड लगाया जाए।
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