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नगरीय निकायों के आम निर्वाचन में 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्रों पर होगा अतिरिक्त अधिकारी

 


शिवपुरी, 18 मार्च 2021

म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के दौरान कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण किये जाने हेतु निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत जिले के जिन मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है उन मतदान केन्द्रों को यथावत रखा जाए। साथ ही इन मतदान केन्द्रों पर निर्वाचन के दौरान एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी की नियुक्ति किया जाकर मतदान की प्रक्रिया आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराई जाए।

म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के दौरान कोविड-19 के संकमण से बचाव हेतु मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार प्रति मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की संख्या 1000 रखे जाने का निर्देश है। मतदाता सूची 01 जनवरी 2021 की स्थिति में पुनरीक्षण के उपरांत कुछ मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या 1000 से अधिक हो गयी है। आयोग द्वारा मतदान समय में एक घण्टे की अवधि बढ़ायी गयी है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन पश्चात् मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या यथावत् रखने का आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है। जिले के जिन मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है उन मतदान केन्द्रों को यथावत् रखा जाये। साथ ही इन मतदान केन्द्रों पर निर्वाचन के दौरान एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी की नियुक्ति किया जाकर मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न कराई जाए।

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