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त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र के साथ, शपथ-पत्र एवं उसके साथ ही एक सार पत्र प्रस्तुत करेगा

 


शिवपुरी, 25 मार्च 2021

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ-पत्र एवं घोषणा-पत्र में आवश्यक संशोधन किया गया है। जिसके तहत पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी नामनिर्देशन-पत्र के साथ एक शपथ-पत्र एवं उसके साथ ही एक सार पत्र प्रस्तुत करेगा।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविंद वाजपेयी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट तथा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 31-क(1)(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के स्थानध्स्थानों को भरने के निर्वाचन में नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा एक घोषणा-पत्र एवं उसके साथ ‘‘घोषणा-पत्र का सार’’ नामक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करता है। घोषणा-पत्र का सार नामक यह दस्तावेज मूल घोषणा-पत्र का ही हर प्रकार से अंग माना जाएगा। इसलिए इसकी शुद्धता एवं परिपक्वता भी उतनी ही होनी चाहिये। इसका उपयोग आयोग के निर्देशों पर यथा समय संसूचना विषयक सामग्री के रूप में किया जा सकेगा।

आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत इनमें उसकी आस्तियों, दायित्वों, शैक्षणिक योग्यताओं एवं आपराधिक पृष्ठभूमि (यदि ऐसी अवस्था हो) आदि की जानकारी दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक कॉलम में प्रविष्टि की जायेगी। यदि किसी कॉलम की जानकारी निरंक है, तो उस कॉलम में ‘‘निरंक’’ शब्द अंकित करना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी वांछित प्रविष्टि को रिक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

रिटर्निंग ऑफिसर को यह जाँच करनी होगी कि नाम निदेशन-पत्र के साथ दाखिल करते समय शपथ-पत्र एवं उसके सार पत्र के सभी कॉलम भरे गए हैं या नहीं। यदि नहीं, तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी को रिक्त कॉलम को भरने के लिए तत्समय अवगत कराया जायेगा। अवगत कराने के पश्चात भी यदि कोई अभ्यर्थी इन्हें भरने में असफल रहता है, तो नाम निर्देशन-पत्र की जाँच/संवीक्षा के समय रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन पत्र खारिज किया जायेगा।

शपथ-पत्र और उसके सार पत्र में दी गई जानकारियों में कोई असमानता अथवा अंतर नहीं होना चाहिए। शपथ-पत्र एवं उसका सार पत्र न दिये जाने की स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र एवं उसके सार पत्र की एक प्रति अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जायेगी। आयोग भी आवश्यकतानुसार इसकी प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त कर सकेगा। घोषणा-पत्र के सार पत्र की प्रति आयोग की वेबसाईट एवं जिले के वेबपेज पर आम जनता के अवलोकन हेतु अपलोड की जा सकेगी। किसी निर्वाचक द्वारा मांग किए जाने पर घोषणा-पत्र एवं उसके सार पत्र की प्रमाणित प्रति दो रूपये प्रति पृष्ठ के मूल्य पर प्रदाय की जायेगी। यदि कोई निर्वाचक किसी अभ्यर्थी के घोषणा-पत्र एवं उसके सार पत्र में दी गई जानकारी के विरूद्ध घोषणा-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसकी प्रति भी रिटर्निंग ऑफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। पंच के अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र एवं उसका सार पत्र सत्यापित कर तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जावेगा। जबकि सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के द्वारा शपथ-पत्र निर्धारित शुल्क के स्टाॅम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जायेगा। शपथ-पत्र और उसका सार पत्र अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित कर तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा और मजिस्ट्रेट, शपथ आयुक्त, नोटरी के समक्ष शपथित होगा।

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