कोरोना कर्फ्यू के दौरान अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर आमजन का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित
धारा 144 के तहत आदेश जारी
शिवपुरी, 16 अप्रैल 2021/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कोरोना कर्फ्यू का आदेश पारित कर आवश्यक निर्देश दिए है। जिसके तहत जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में 16 अप्रैल 2021 (शुक्रवार) सायं 06 बजे से 22 अप्रैल 2021 (गुरूवार) प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। उक्त समयावधि के दौरान अत्यावश्यक गतिविधियों (चिकित्सकीय आकस्मिकता) को छोड़कर आमजन का आवागमन पूर्णत प्रतिबधित रहेगा।
जारी आदेश के तहत समस्त शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान केवल ऑनलाईन क्लासों के माध्यम से ही क्लासेस संचालित कर सकेंगे। कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। समस्त धार्मिक स्थलों (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च एवं अन्य) में आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त धार्मिक स्थलों के भीतर धार्मिक परम्पराओं के निर्वहन हेतु अधिकतम 05 लोग पूजा, अर्चना, प्रार्थना, इबादत कर सकेंगें। नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त पार्क, उद्यान, जिम, स्वीमिंग पुल, क्लब बंद रहेंगे तथा इनमें आमजन का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। संपूर्ण जिले के हाट-बाजार बंद रहेगें। घर-घर दूध प्रदाय एवं दूध पार्लर प्रातः 07 बजे से प्रातः 10 बजे तक खुले रहेगे, जिनमें दूध एवं दूध से बने उत्पाद ही विक्रय किये जा सकेगे। शनिवार एवं रविवार को छोड़कर प्रतिदिन सब्जी, फल मंडी रात्रि 12 बजे से सुबह 05 बजे तक खुली रहेगी। केवल ठेला सब्जी विक्रेता को ही सब्जी, फल मंडी में प्रवेश दिया जाएगा। शनिवार एवं रविवार को सब्जी, फल मंडी बंद रहेगी। जिले में किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, धरना आदि का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। विवाह समारोह, मृत्युभोज, उठावनी आदि कार्यक्रमों में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे। इस हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर ही कार्यक्रम किये जा सकेंगे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी उक्त अनुमतियां अनुविभागीय अधिकारी पुलिस से परामर्श करके ही जारी करेंगे। अनुमति की शर्तों के पालन हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करायेंगे। सभी सार्वजनिक स्थल, कार्य-स्थलों और परिवहन के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा।
जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को शहर में आने की सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम, कोविड कमांड सेंटर के नंबर 07492-1075 एवं 07492-230700 पर देना अनिवार्य होगा तथा उन्हें स्वयं का कोरोना टेस्ट करवाना होगा। कोविड टेस्ट कराकर रिपोर्ट हेतु प्रतीक्षारत लोग टेस्ट के तुरंत बाद अपने घर में क्वारंटाइन होंगे। घर में जगह की कमी होने पर अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के छात्रावास में क्वारंटाइन होगे। होम आइसोलेशन किये गये व्यक्तियों का बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। घर में स्थान की कमी होने पर मेडिकल कॉलेज के केयर सेंटर में जाने हेतु कोविड केयर सेंटर के नंबर पर संपर्क करें।
होम डिलेवरी प्रदाय करने वाले एवं मदद हेतु इच्छुक संस्थान, प्रदाता, एनजीओ आदि 07492-230700 पर अपना दूरभाष नंबर दर्ज करावें ताकि उसका प्रचार-प्रसार किया जा सके। शराब दुकानों के खुलने के समय बावत् म.प्र. शासन द्वारा जारी आदेश प्रभावी होंगे और यह आदेश लागू नहीं होगा परंतु कोरोना की गाइडलाइन के उल्लंघन पर उनके विरुद्ध भी तत्संबंधी नियम निर्देशों के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिले के बाहर से आने बाले संक्रमण से प्रभावित घर को सम्मिलित करते हुए आवश्यकतानुसार इंसिडेंट कमांडर द्वारा कंटेनमेंट एरिया बनाया जाकर सतत निगरानी रखी जावेगी। कंटेनमेंट एरिया के बारे में सुस्पष्ट जानकारी दीवारों पर चस्पा की जावेगी ताकि अनावश्यक आवागमन को रोका जा सके।
लॉकडाउन अवधि में निम्नानुसार छूट रहेगी-
अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन, शिवपुरी नगरीय सीमाक्षेत्र से बाहर के पेट्रोल-पंप खुले रहेंगे एवं नगरीय सीमा क्षेत्र (बड़ौदी से ग्वालियर वायपास, रेल्वे स्टेशन) के अंदर के पेट्रोल-पंप ’’कोरोना कफ्र्यू’’ के दिन केवल अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहन, शासकीय वाहन, चिकित्सकीय आकस्मिकता में लगे वाहनों को ही ईंधन दे सकेंगे। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी, कर्मचारी, औद्योगिक मजदूरों, उदयोगों हेतु कच्चा, तैयार माल, उद्योगों के अधिकारी, कर्मचारी एवं दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी एवं उनके अधिकारी, कर्मचारियों का आवागमन। परीक्षा केन्द्र पर आने एवं जाने वाले परिक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जड़े कर्मी,
अधिकारीगण, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडीकल इन्श्योरेंस कंपनीज, मेडीकल दुकानें एवं शासन द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्रीधारी चिकित्सक जैसे एमबीबीएस, बीडीएस आदि के चिकित्सालय तथा अन्य चिकित्सा सेवायें, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक, कर्मी, एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड सेवायें, विद्युत प्रदाय, दूध एकत्रीकरण, वितरण के लिए परिवहन, बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक, सार्वजनिक परिवहन के ऐसे साधन जो शिवपुरी जिले की नगरीय सीमा से होकर गुजरते हैं, प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें एवं ठेलों के माध्यम से सब्जी, फल, राशन सामग्री, ब्रेड, गैस सिलेंडर की होम डिलेवरी एवं हॉकर्स द्वारा समाचार-पत्र वितरित किये जा सकेंगे। इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन, कंस्ट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कन्सट्रक्शन कैम्पस, परिसर में रूके हो), होटल जिसमें यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था हो उनमें केवल इन-रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ, कृषि संबंधी सेवांए (जैसे- कृषि उपज मंडी, उपार्जन केंद्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकाने आदि) छूट रहेगी।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं एपिडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।
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