पात्र हितग्राहियों को ‘‘उज्जवला योजना’’ से लाभान्वित किया जाए
कलेक्टर श्री गुप्ता ने बैठक में दिये निर्देश
हरदा से अनिल मल्हारे कि रिपोर्ट
हरदा :-
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2.0 के तहत निर्धन परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदाय किये जाना है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत नवीन गैस कनेक्शन जारी किये जाने पर सभी पात्र हितग्राहियों को डिपॉजिट फ्री कनेक्शन के साथ-साथ गैस सिलेण्डर का प्रथम रिफिल एवं गैस चूल्हा भी निःशुल्क प्रदान किये जायेंगे। कलेक्टर श्री संजय गुप्ता ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए जिले के पात्रता धारक सभी हितग्राहियों को लाभान्वित करें।
*कौन से परिवारों की महिलाएं उज्जवला योजना से लाभान्वित होंगी*
बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री के.एस. पेन्ड्रो ने बताया कि उज्जवला 2.0 के अंतर्गत ऐसी वयस्क महिला गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिये पात्र होगी, जो कि गरीब परिवार से संबंध रखती है एवं जिसकी गृहस्थी में किसी प्रकार का गैस कनेक्शन स्थापित नहीं है तथा जो एस.इ.सी.सी. 2011 की सूची अनुसार पात्र हो। उन्होने बताया कि इसके अलावा अनुसूचित जाति अथवा जनजाति गृहस्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही, अंत्योदय अन्न योजना, वनवासी, अति पिछडा वर्ग, सहित कुल 7 श्रेणियों में से किसी एक से संबंध रखती हो, को पात्र माना जाएगा। आवेदक को इसके लिये पात्र श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
उज्जवला 2.0 योजना के अंतर्गत नामांकन के लिये आवेदिका को मानक प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षर एवं फोटो युक्त केवायसी फार्म, पहचान का प्रमाण, निवास का प्रमाण पत्र, आवेदिका के आधार की प्रति, परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों के आधार की प्रति, आवेदिका के बैंक खाते का विवरण, राशन कार्ड अथवा समग्र आईडी, आवेदिका प्रवासी होने की स्थिति में परिवार संयोजन की जानकारी संबंधी स्व-घोषणा पत्र, यदि आवेदिका उपरोक्त 7 श्रेणीयों से संबंध रखती है, तो पात्र श्रेणी का प्रमाण पत्र, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
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