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फर्जी डी0एड0 डिग्री संचालकगण को मिला 5वर्ष का कठोर कारावास

करैरा :-





फर्जी डीएड कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले दो लोगो को एडीजे अतुल सक्सेना ने 5 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 में ग्राम दौनी निवासी पपेन्द्र रावत एवं देवेन्द्र रावत दोनो भाईयों ने डी0एड0 की फर्जी डिग्री दिए जाने के लिए रामेश्वर इंस्टीटयूट करैरा में खोलकर बेरोजगार छात्र छात्राओं से प्रवेश शुल्क लेकर ग्वालियर से डी0एड0 डिग्री दिलवाए जाने का धोखा कर लाखों रूपए प्राप्त किए। जब छात्र छात्राओं को फर्जी बाडे की भनक लगी तो उन्होंने थाने में पहुंचकर रिपोर्ट लिखवाई जिस पर पूरी जांच होकर न्यायालय में मामला आया। 6साल तक न्याय की गुहार लगाने वाले बेरोजगार छात्र छात्राओ के चेहरे खुशी से तब खिल गए जब न्यायालय द्वारा आरोपीगण के कृत्य को संगीन मानते हुए यह टिप्पणी की आरोपीगण के कृत्य से सुनहरे भविष्य की नींव रखे  जाने से पहले ही मासूम छात्र छात्राओं का जीवन अंधकार मय हो गया। 

न्यायालय अतुल सक्सेना द्वितीय जिला न्यायाधीश ने आरोपीगण की समस्त दलील नकारते हुए उन्हें 5वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया। मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक हर्षवर्धन दुबे द्वारा की गई। प्रकरण में छोटेलाल कुशवाह एएसआई द्वारा साक्षीगण की प्रस्तुती में सहायता की गई।

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