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महाराज बाड़ा क्षेत्र में आ सकेंगे ऑटो और ई-रिक्शा : एमपीसीसीआई

 ग्वालियर:-


एमपीसीसीआई की पहल पर अब महाराज बाड़ा क्षेत्र में ऑटो व ई-रिक्शा का परिचालन हो सकेगा। एमपीसीसीआई के पदाधिकारियों व पुलिस अधिकारियेों के बीच नई व्यवस्था को लेकर आज ‘चेम्बर भवन में आयोजित चर्चा में सहमति बनी।

 

विगत दिवस महाराज बाड़ा क्षेत्र में सार्वजनिक वाहनों के प्रतिबंध से व्यवसायियों को हो रही परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए व्यवसायियों की एक बैठक चेम्बर भवन में आयोजित की गई थी। बैठक में व्यवसायियों से प्राप्त सुझावों/प्रस्तावों पर आज सायं 4.30 बजे म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री का प्रतिनिधिमण्डल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक-श्री अमित सांघी जी से मिला। प्रतिनिधिमण्डल में एमपीसीसीआई के अध्यक्ष-विजय गोयल, उपाध्यक्ष-पारस जैन व मानसेवी सचिव-डॉ. प्रवीण अग्रवाल शामिल रहे।

 

एमपीसीसीआई के प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक-श्री अमित सांघी जी द्बारा पुलिस अधिकारियों को ‘चेम्बर भवन` जाकर एमपीसीसीआई द्बारा दिये गये सुझावों के आधार पर व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित किया गया। तदुपरांत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात)-श्री अभिनव चौकसे, डीएसपी ट्रेफिक-श्री नरेश अन्नोटिया व सब इंस्पेक्टर-श्री अभिषेक सिंह रघुवंशी चेम्बर भवन सायं 6.30 बजे पधारे।

 

चेम्बर भवन में पुलिस अधिकारियों व चेम्बर पदाधिकारियों के बीच करीब डेढ घंटे की चर्चा उपरांत महाराज बाड़ा क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को निम्नानुसार अंतिम रूप दिया गया:-

1. राँग साइड जाने वाले वाहनों पर पुलिस द्बारा चालाना कार्यवाही की जायेगी। यह कार्यवाही हैण्डीकेम्प तथा मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर, ई-चालान बनाकर वाहन मालिक के घर भेजा जायेगा।

2. ऑटो व ई-रिक्शा दौलतगंज से छापाखाना, चिटनिस की गोठ, माधवगंज चौराहा, स्काउट गाइड, गोरखीपोस्ट ऑफिस होते हुए सराफा बाजार जा सकेंगे लेकिन गांधी मार्केट की ओर जाना प्रतिबंधित रहेगा। इसका पालन न करने पर चालानी कार्यवाही की जायेगी। गांधी मार्केट की तरफ जाने वाले वाहन स्काउट गाइड से दर्जीओली होते हुए गांधी मार्केट की तरफ जा सकेंगे।

4. गांधी मार्केट की ओर से सराफा बाजार जाने वाले वाहन अपेक्स बैंक होते हुए जा सकेंगे।

5. स्टेट बैंक व अपेक्स बैंक चौराहे पर ऑटो व ई-रिक्शा सवारी के लिए इंतजार नहीं करेंगे, यह प्रतिबंधित रहेगा, यदि ऐसा करते पाये जाते हैं तो चालानी कार्यवाही की जायेगी।

6. कोई भी रिक्शा या ऑटो महाराज बाड़े से टाउन हॉल की तरफ नहीं जा सकेगा।

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